CBI,NIA समेत केंद्रीय एजेंसियों के ऑफिस में लगेगा सीसीटीवी कैमरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सहित विभिन्न जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और अन्य जैसी जांच एजेंसियों द्वारा किसी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में पीड़ितों को पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा, ताकि अपराध का संज्ञान लिया जा सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
टिप्पणी पोस्ट करें